खिलावन चंद्राकर भादवि की धारा 420 के तहत हुआ जेल दाखिल।

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आरोपी खिलावन चंद्राकर लम्बे समय से पुलिस के साथ खेल रहे थे आंख मिचौली।

बालोद / सजग प्रहरी
बालोद जिले के ग्राम मुड़खुसरा विकास खण्ड डौंडीलोहारा निवासी कथित मीडियाकर्मी खिलावन चंद्राकर को मंगचुआ पुलिस ने अपराध क्रमांक 0002/24 धारा 420 IPC के तहत गिरफ्तार कर भेजा जेल। खिलावन चंद्राकर के खिलाफ आरोप है कि उसने  ग्राम पंचायत करतूटोला की पूर्व सरपंच के बेटे को मंत्रालय में नौकरी लगाने का झांसा देकर सात लाख रुपए का किया था ठगी।

                        आरोपी खिलावन चंद्राकर 
प्रार्थी घनश्याम साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि खिलावन चंद्राकर अपने आपको वरिष्ठ पत्रकार तथा एक पूर्व मुख्यमंत्री का भांजी दामाद बताकर लोगों को बेवकूफ बनाते हुए नौकरी लगाने का झांसा देकर रुपए ऐंठने का गोरख धंधा करता था। इस बात का अहसास उन्हें तब हुआ जब उनके बेटे को मंत्रालय में नौकरी लगाने का झांसा देकर उनसे सात लाख रुपए लुट लिए तथा नौकरी नही लगने पर रुपए वापस करने का झूठा आश्वासन देता रहा। लेकिन आरोपी ने रुपए वापस नहीं किया तब जाकर प्रार्थी ने उपरोक्त मामले की थाना मंगचुआ में रिपोर्ट दर्ज करवाया तथा मंगचुआ पुलिस ने जांच उपरांत खिलावन चंद्राकर के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 दर्ज कर विवेचना में लिया। वहीं आरोपी को अपने खिलाफ थाने में मामला पंजीबद्ध होने की जानकारी मिलते ही वे फरार हो गए तथा लम्बे समय से फरार चल रहे थे। आरोपी  अपने एक रिश्तेदार के घर छुपा हुआ था जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे उनके रिश्तेदार के घर बालोद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि आरोपी खिलावन चंद्राकर ने घनश्याम साहू के अलावा और कई लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटपाट किया है।

 

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