छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 22 प्राचार्यों के निलंबन का आदेश रद्द, बालोद कलेक्टर की कार्रवाई को बताया अधिकार क्षेत्र से बाहर
बालोद। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बोर्ड परीक्षा परिणाम खराब रहने पर बालोद कलेक्टर द्वारा 22 प्राचार्यों के निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई के आदेश को रद्द कर दिया है।

अदालत ने कलेक्टर के इस कदम को अधिकार क्षेत्र से बाहर और द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के नियमों के उल्लंघन के रूप में चिह्नित किया, जिससे जिला प्रशासन को प्रक्रियात्मक हार का सामना करना पड़ा है। प्रभावित प्राचार्यों द्वारा अब मनमानी कार्रवाई के लिए मुआवजे की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का रुख करने की संभावना है।

संवाददाता – हेमलाल साहू की रिपोर्ट
