अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने का आदेश हुआ जारी।
त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों में आरक्षण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04 मार्च 2021 के पालन में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण/अध्ययन कार्य के संबंध में कार्यालय छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के पत्र क्रमांक/27/स्था./पिवकआ/2024 दिनांक 16/08/2024 के संदर्भ में निहारिका बारिक सिंह प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया है जिसके तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु आरक्षण के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है इस हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा राज्य शासन को इस संबंध में प्रतिवेदन दिया जाना है। जिससे स्थानीय निकायों का निर्वाचन समय पर संपन्न हो सके।
उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य समस्त जिला कलेक्टर के द्वारा दिनांक 20/08/2024 से 10/10/2024 तक किया जाना है। जिसके लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) डोर टू डोर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करेंगे। इसके संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के आंकलन के लिए बीएलओ को प्रपत्र उपलब्ध कराया जाकर सर्वेक्षण कार्य हेतु संलग्न किए जाने का आदेश जारी किया गया है। ताकि वह अन्य पिछड़ा वर्गों के आंकड़े एकत्रित कर सके। इस हेतु जिला स्तर पर भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने का आदेश दिया है। उक्त कार्य दिनांक 20/08/2024 से प्रारंभ होकर एक माह की समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर संपन्न कराए जाने का आदेश दिया गया है
