पूनम चंद साहू के खिलाफ ठोका मानहानि का दावा, लगाया था झूठा आरोप।

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पूर्व सरपंच गोविंद राम साहू ने पच्चीस लाख रुपए का मानहानि का भेजा नोटिस।

बालोद/सजग प्रहरी।  बालोद जिले के गुरूर विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत धनेली के पूर्व सरपंच गोविंद राम साहू के खिलाफ झूठा शिकायत करना शिकायत कर्ता पूनम चंद साहू पिता प्यारे लाल साहू को पड़ गया है भारी। पूनम चंद साहू ने तत्कालीन सरपंच गोविंद राम साहू के खिलाफ आरोप लगाकर शिकायत किया था कि उसने अधोसंरचना मद की चार लाख रुपए की राशि को गबन कर भ्रष्टाचार किया है। लेकिन जांच में उनका शिकायत एवं दावा झूठा साबित हुआ। फलस्वरूप  गोविंद राम साहू ने अपने अधिवक्ता श्री टेसुक गजपाल के माध्यम से मानहानि का नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि भेजे गए मानहानि की नोटिस मिलने के बाद से पूनम चंद साहू के उड़ गए हैं होश।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गुरूर एवं न्यायालय अपर कलेक्टर बालोद के द्वारा शिकायत कर्ता पूनम चंद साहू के शिकायत को जांच उपरांत झूठा पाया तथा पूर्व सरपंच गोविंद राम साहू पर लगाए गए गबन के आरोप को निराधार तथा उनके राजनीतिक छबि को बदनाम करने की साजिश निरूपित किया है।

उक्त झूठे शिकायत की जांच रिपोर्ट आने के बाद खुशी जाहिर करते हुए गोविंद राम साहू ने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है परास्त नहीं। उन्होंने कहा कि उनके  बढ़ते राजनीतिक एवं सामाजिक कद को धूमिल करने के लिए विरोधियों ने रचा था साजिश,  जो कि न्यायालयीन जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हालांकि उन्हें उन पर लगे इन झूठे आरोपों का खामियाजा भी भुगतना पड़ा और उन्हें हुए विगत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरपंच पद पर पराजय का सामना करना पड़ा। चूंकि कहावत है कि झूठ को जोरशोर से बार बार प्रचारित किया जाए, तो कुछ समय के लिए झूठ भी सच के समान लगने लगता है, और विरोधियों ने इसी रणनीति पर चलकर झूठे शिकायत कर खूब दुष्प्रचार किया था जिससे भोले भाले मतदाता कुछ समय के लिए दिग्भ्रमित हुए और वे इसी का शिकार हो गए।

विदित हो कि गोविंद राम साहू जी ग्राम पंचायत धनेली में दो पंचवर्षीय पंच तथा दो पंचवर्षीय कार्यकाल सरपंच पद को सुशोभित कर चुके हैं। वे गुरूर विकास खण्ड के सरपंच संघ के अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष सहित कई राजनीतिक एवं सामाजिक पदों के दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। वे एक प्रभावशाली, प्रतिष्ठित , राजनीतिक , सामाजिक व्यक्ति है, क्षेत्र में उनकी अपनी मान प्रतिष्ठा है।

शिकायत कर्ता पूनम चंद साहू ने साजिश के तहत बदनाम करने किया था झूठा शिकायत।

जानकारी मिला है कि शिकायत कर्ता ग्राम पंचायत धनेली के व्यवसायिक कांप्लेक्स का टैक्स भुगतान नहीं किया है, तत्कालीन सरपंच के द्वारा नोटिस के माध्यम से टैक्स भुगतान करने की तामिली किए जाने से बौखलाहट में शिकायत कर्ता ने तत्कालीन सरपंच गोविंद राम साहू के खिलाफ आरोप लगाकर दुष्प्रचार किया था कि उनके द्वारा अधोसंरचना मद से स्वीकृत बाजार चबूतरा/शेड निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत राशि चार लाख रुपए को गबन कर लिया है। जो कि जांच में झूठा साबित हुआ।

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