ट्रांसपोर्टर गोपाल राठी पर गौण खनिज चोरी करने का लगा है आरोप

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                                अमित मंडावी

गौण खनिज चोरी करने के एवज में लगभग 28 लाख रुपए तक हो सकता है पेनाल्टी
गुरुर:– गुरुर निवासी ट्रांसपोर्टर गोपाल राठी पर गुरुर विकास खण्ड के ग्राम कपरमेटा बांध से मात्र दो हजार घन मीटर गौण खनिज मुरूम परिवहन का अनुमति लेकर अपनी राजनीतिक पहुंच का धौंस दिखाते हुए आम जनता एवं शासन की आंखों में धूल झोंक कर लिए गए अनुमति से अधिक मात्रा में अवैध रूप से मुरूम उत्खनन कर चोरी  करने का लगा है आरोप। उनके द्वारा किए गए मुरूम उत्खनन कर से शासन को लगभग अठ्ठाइस लाख रुपयों की राजस्व का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार राजस्व विभाग ने ग्राम कपरमेटा के बांध से किए गए मुरूम उत्खनन स्थल का नजरी नक्शा तैयार कर नाप जोख करवाया है, जहां पर चालीस हजार घन मीटर से भी अधिक मात्रा में मुरूम उत्खनन कर चोरी करना प्रमाणित होने की जानकारी मिला है। तथा राजस्व विभाग गुरुर के नायब तहसीलदार के द्वारा अग्रिम कार्यवाही के लिए मामला खनिज विभाग बालोद को सुपुर्द किए जाने की बात बताया है।

विदित हो कि ट्रांसपोर्टर गोपाल राठी पर यह भी आरोप है कि विगत पांच वर्षों तक स्थानीय विधायक की करीबी होने का नाजायज फायदा उठाते हुए बेखौफ होकर विकास खण्ड के विभिन्न जगहों से गौण खनिज पत्थर, मुरूम का अवैध उत्खनन कर चोरी करता रहा है। तथा स्थानीय कांग्रेसी विधायक का संरक्षण प्राप्त होने व प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सरकार होने के कारण प्रशासन उन पर कार्यवाही करने से हमेशा हिचकिचाता रहा। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासन हिम्मत दिखाते हुए ग्राम चूल्हा पथरा में उनके द्वारा किए जा रहे अवैध पत्थर उत्खनन पर कार्यवाही कर उत्खनित किए गए पत्थर को जप्त किया था। लेकिन इन पांच सालों में उनका हौसला इतना बुलंद हो गया है कि प्रशासन द्वारा जप्त शुदा खनिज को भी चोरी कर ले गया और प्रशासन मूकदर्शक बना देखता रह गया। मामले को लेकर अनुविभागीय अधिकारी गुरुर पूजा बंसल एवं जिला खनिज अधिकारी बालोद मीनाक्षी साहू से उनका पक्ष जानने फोन काल किया गया लेकिन दोनो अधिकारी के द्वारा पत्रकारों का फोन काल स्वीकार करना मुनासिब नही समझा। अब आगे देखना होगा कि प्रशासन अब भी उनके खौफ से घबरा कर मूकदर्शक की भूमिका अदा करता रहेगा या हिम्मत जुटाकर उन पर नकेल कसने की कार्यवाही भी करेगा।

कथन :–
(01) रमेश मंडावी नायब तहसीलदार गुरुर 
अनुविभागीय अधिकारी गुरुर के निर्देशानुसार मेरे द्वारा ग्राम कपरमेटा में चल रहे अवैध उत्खनन का जांच किया गया है, जांच में चालीस हजार घन मीटर से भी अधिक मात्रा में मुरूम खनन होना पाया है। जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को सौंप दिया हूं।
(02) शशांक सोनी खनिज निरीक्षक बालोद
ग्राम कपरमेटा में खनिज विभाग द्वारा जारी अनुमति से अधिक मात्रा में मुरूम उत्खनन की जानकारी मिला है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन पेश करने की जानकारी मुझे नही है।
(03) ट्रांसपोर्टर गोपाल राठी गुरुर 
मेरे द्वारा ग्राम पंचायत कपरमेटा से पंचायत प्रस्ताव लेकर तांदुला बांध के सक्षम अधिकारी से अनुशंसा उपरांत खनिज विभाग से दिनांक 21जून से 20 अगस्त 2024 तक के लिए लीज स्वीकृत करवा कर मुरूम उत्खनन कर रहा था। लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत अचानक बिना कारण बताए दिनांक 04 जुलाई 2024 को मेरे नाम पर स्वीकृत लीज निरस्त कर दिया गया है, मेरे द्वारा अनुमति उपरांत मात्र आठ सौ घन मीटर मुरूम का ही उत्खनन कर परिवहन किया गया है। चालीस हजार घन मीटर मुरूम चोरी का आरोप गलत है।

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